रांची : एक कंपनी से जुड़े विवाद मामले में रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत ने उनकी ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को भी निरस्त कर दिया.
वहीं अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि निचली अदालत द्वारा एक ही दिन में आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य आदेश देने को उचित नहीं कहा जा सकता है. यदि माँग करनेवाला निर्धारित तिथि को बयान दर्ज कराने उपस्थित नहीं हो सकी थीं, तो उन्हें उपस्थित होने के लिए कोई दूसरी तिथि देनी चाहिए थी.
अदालत ने विधायक ममता देवी को निर्देश दिया कि 2 नवंबर से पहले अथवा CRPC की धारा-313 के अधीन जब निचली अदालत बयान दर्ज करने की तिथि तय करती है, तो वह अपना बयान दर्ज करायें. इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रामगढ़ की निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा-313 के अधीन बयान दर्ज कराने के लिए तिथि निर्धारित की थी.
विधायक की स्वास्थ्य ख़राब रहने के कारण उपस्थित नहीं हुई थी. विधायक अपना आवेदन अदालत में दायर किया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. उनका बेल बांड रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया. बेलर को नोटिस जारी किया. मामले में विधानसभा अध्यक्ष को भी सूचित किया गया.