रांची : झारखंड के गांवों को प्रखंडों व शहरों से जोड़ने के लिए 600 नए रूटों पर बसों व अन्य वाहन चलाने की तैयारी है. इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रूट चयन और बस ऑपरेटरों को छूट का प्रावधान तय कर लिया है। शर्तों के साथ रूटों की न्यूनतम लंबाई 70 KM रखी गई है। इसे ठोस रूप देने के लिए सीएम गांव गाड़ी योजना जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी।
22 सालों बाद भी राज्य का परिवहन निगम नहीं
वहीं रूटों की संख्या और लंबाई आगे बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि पहले कम से कम 600 रूटों पर वाहन दौड़ाकर गांवों की शहर से कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में पहल होगी। झारखंड गठन के 22 सालों बाद भी राज्य का अपना परिवहन निगम नहीं है। इसके गठन की कार्यप्रणाली चल रही है। इस देरी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
न्यूनतम 70 KM का रूट
योजना के मुताबिक गांवों को प्रखंड और शहर से जोड़ने के लिये न्यूनतम 70 KM के रूट तय किए जाएंगे। इसमें कुछ शर्त और सहूलियत भी जुड़ी होंगी। 70 KM के रूट का 50 फीसदी या 30 KM से कम हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग पर होना चाहिए। यह शर्त रूट का अधिक से अधिक हिस्सा ग्रामीण कवरेज हो, इस उद्देश्य से तय की गई है।
स्थानीय को प्राथमिकता तय रूटों पर बस चलाने की जिम्मेदारी प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय को दी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। वह मुख्यमंत्री स्वरोगार योजना से बस या अन्य वाहन खरीदकर तय रूटों पर चला सकेंगे।
इन्हें किराए में मिलेगी छूट
राज्य के वृद्ध नागरिक, पेंशन लाभुक महिलाएं, एड्स पीड़ित मरीज, 40 प्रतिशत तक दिव्यांग, झारखंड आंदोलनकारियों को किराया में छूट मिलेगी। नियमावली में इसका प्रावधान किया जाएगा।
सात से 42 सीटर वाहन
वाहन सुरक्षा मानकों पर जारी फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर ही चलाई जा सकेंगी। लेकिन, 12 साल पुराने वाहन के लिए स्वैच्छिक इंतजाम भी किए जाएंगे। वाहन 7 से 42 सीट के हो सकते हैं।
5 साल रोड टैक्स माफ
योजना के अधीन तय रूट पर बस चलाने वालों को पांच साल रोड टैक्स माफ करने का प्रावधान किया गया है। रूट परमिट और रोड फीस दोनों एक रुपए के टोकन शुल्क पर दिया जाएगा।
रूट तय करेगी प्रखंड स्तरीय समिति
रूट तय करने के लिए प्रखंड स्तरीय समिति का गठन होगा। इसमें प्रमुख, बीडीओ शामिल होंगे। प्रखंड स्तरीय समिति की सिफ़ारिश के आधार पर डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन रूट तय करने के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजेगी।