दिल्ली में पटाखों पर लगी संपूर्ण रोक को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर फ़ौरन सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि ‘लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें।’ इससे पहले आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
एक दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राजधानी में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री सजा योग्य अपराध है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है।
वहीं दिल्ली में पटाखा खरीदने और आतिशबाजी करने पर भी रोक लगी हुई है। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा का प्रवधान किया गया है। दिल्ली में ठंड की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होने की दलील के साथ दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर मुकम्मल रोक का ऐलान किया है।